लखनऊ। उन्नाव रेप मामले में आरोपी व पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। इस जमानत के खिलाफ सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले जमानत याचिका लगाई गई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई।
प्रश्नों पर विस्तृत विचार जरूरी
बेंच ने दोनों पक्षों की ओर से लगभग 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। अदालत के अनुसार, इस मामले में उठे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत विचार किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः न्यायालय का सिद्धांत यह है कि यदि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा करने का आदेश पारित किया गया हो, तो उसे सुने बिना ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती।
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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
हालांकि, इस मामले में परिस्थितियां भिन्न हैं, क्योंकि आरोपी को एक अन्य प्रकरण में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 23 दिसंबर 2025 को पारित आदेश पर रोक लगा दी है।



