पटना में ऑटो और ई-रिक्शा पर अनिवार्य होगा बारकोड

यात्रियों को बारकोड स्कैन करने पर वाहन और चालक की मिलेगी पूरी जानकारी। यदि कोई चालक बिना बारकोड के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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पटना: पटना जिले में ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटना कमिश्नरी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। जिले में परमिट प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा पर अब बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड में वाहन और चालक की पूरी जानकारी दर्ज होगी, जिसे यात्री स्कैन करके देख सकेंगे। साथ ही प्रवर्तन टीम को भी ऑटो और चालकों से संबंधित सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यदि कोई चालक बिना बारकोड के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

विभाग जल्द ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वाहन स्वामी जोनवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आवेदकों को समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। प्रत्येक वाहन स्वामी एक जोन के अंदर अधिकतम तीन रूटों के परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन परमिट केवल एक रूट के लिए जारी होगा। हालांकि कुछ निर्धारित शर्तों के साथ आपात स्तिथि या सीएनजी-पेट्रोल लेने के लिए अन्य रूट में वाहन चलाने की छूट दी जाएगी।

जोन आधारित व्यवस्था और नए रूट

ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को व्यवस्थित करने के लिए विभाग नए रूट तैयार कर रहा है। हाल ही में जाम की समस्या को कम करने के लिए शहर को तीन जोन- पीला, ब्लू और हरा में बांटा गया है। इसके अलावा, रिजर्व ऑटो और ई-रिक्शा के लिए एक अलग जोन भी बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत ऑटो और ई-रिक्शा को केवल निर्धारित जोन में ही चलाने की अनुमति होगी, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा

Sanjay Rai

sanjayrai.dj@gmail.com

संजय राय ने बीते 25 साल के प्रोफेशनल कैरियर में स्वास्थ्य, अपराध, शिक्षा, विकास समेत सभी बीट की कवरेज की है। दिल्ली सरकार, विधानसभा की कार्यवाही, भाजपा, कांग्रेस, आप सरीखे राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक व आंदोलनात्मक गतिविधियों को भी कवर किया है। कई सत्रों में संसद की कार्यवाही पर भी कलम चलाई है। फिलवक्त NewG India में बतौर सीनियर स्पेशल काॅरेस्पोंडेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

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