रात 11 बजे के बाद अनजान लड़कियों को मैसेज भेजना पड़ेगा भरी

रात 11 बजे के बाद अनजान लड़कियों को मैसेज भेजना गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है, जिसमें बीएनएस धारा 79 और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत सजा शामिल है।

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया ने जहां दोस्ती और कनेक्शन को आसान बनाया है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल कानूनी पचड़े में डाल सकता है। खासकर, रात 11 बजे के बाद अनजान लड़कियों को मैसेज भेजना अब सिर्फ अनुचित नहीं, बल्कि अपराध की श्रेणी में आता है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि देर रात भेजे गए अनचाहे या अश्लील मैसेज महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। यह न केवल सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि कानून की नजर में भी गंभीर अपराध है। आइए, जानते हैं कि ऐसे मैसेज भेजने से क्या जोखिम हैं और कौन से कानून लागू होते हैं।

कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मुंबई सत्र न्यायालय ने एक मामले में एक व्यक्ति को रात 11 बजे के बाद अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजने के लिए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने माना कि इस तरह के मैसेज सामाजिक मानकों के खिलाफ हैं और किसी भी महिला, चाहे वह अविवाहित हो या विवाहित, की गरिमा को चोट पहुंचा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अश्लीलता को परखने का पैमाना सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। यह फैसला उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर लापरवाही से चैटिंग करते हैं।

क्यों जरूरी है सावधानी?

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साफ करता है कि देर रात अनजान महिलाओं को मैसेज करना फ्लर्टिंग नहीं, बल्कि मानसिक उत्पीड़न और अश्लीलता का मामला है। सोशल मीडिया पर ऐसी हरकतें अब कानूनी दायरे में आती हैं और दोषी को जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना भी हो सकता है। खासकर युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनचाहे मैसेज भेजना छोटी बात नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है।

जानें कानूनी प्रावधान

भारत में कई कानून इस तरह के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई पुरुष रात 11 बजे के बाद अनजान लड़की को अनुचित मैसेज भेजता है, तो बीएनएस की धारा 79 के तहत महिला की विनम्रता का अपमान करने का केस दर्ज हो सकता है। पहले यह अपराध आईपीसी की धारा 509 के तहत आता था। इसके अलावा, आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत अश्लील सामग्री भेजना यौन उत्पीड़न माना जाता है। दोषी को सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर मैसेज में धमकी या स्टॉकिंग का तत्व हो, तो और सख्त धाराएं लागू हो सकती हैं।

सावधानी ही बचाव

दिवाली 2025 जैसे त्योहारी मौके पर जब लोग उत्साह में चैटिंग करते हैं, तब सावधानी बरतना जरूरी है। अनजान लोगों को मैसेज करने से पहले उनकी सहमति लें और समय का ध्यान रखें। कानूनी परेशानी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं। अगर आप गलती से भी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, तो तुरंत माफी मांगकर बात खत्म करें और भविष्य में सतर्क रहें।

Usha Mehta

ushamehta0013@gmail.com

NewG India का सबसे युवा चेहरा, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद IGNOU और ABP न्यूज़ नेटवर्क जैसे संस्थानों में इंटर्नशिप की। सोशल और कॉमर्स विषयों की गहरी समझ हैं कलम के साथ आवाज में भी धार हैं। NewG India में बतौर कंटेंट डेवलपर व एंकर अपनी जिम्मेदारी उषा मेहता बखूबी निभा रही हैं ।

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