Driving License और Insurance Rules में बड़ा बदलाव

सरकार ने नए नियमों के तहत, बिना Insurance वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए गए हैं।

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नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इन नए नियमों के तहत, बिना बीमा (Insurance) वाले वाहनों पर अब तक का सबसे सख्त जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को रिन्यू करने के नियम भी पहले से कहीं ज्यादा कड़े होंगे।

बिना बीमा गाड़ियों पर भारी जुर्माना

नए प्रस्ताव के अनुसार बिना बीमा वाले वाहनों पर लगने वाला जुर्माना बीमा प्रीमियम का तीन से पांच गुना तक हो सकता है।
पहली बार गलती: पकड़े जाने पर वाहन के बीमा प्रीमियम का तीन गुना जुर्माना।

दोबारा गलती पर जुर्माना

दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़कर बीमा प्रीमियम का पांच गुना हो जाएगा। वर्तमान में, बिना बीमा पकड़े जाने पर पहली बार 2,000 रुपये और दोबारा 4,000 रुपये का जुर्माना लगता है, जिसमें तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है। सरकार का मानना है कि यह कदम बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या को कम करेगा, जिससे दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा मिलना आसान हो जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के नियम होंगे सख्त

लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए भी अब कुछ खास मामलों में अनिवार्य टेस्ट देना होगा। दोषी चालकों के लिए तेज रफ्तार या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए चालकों को लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 55 साल से ऊपर के सभी लोगों को भी लाइसेंस रिन्यू के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

गति सीमा पर केंद्र-राज्यों के अधिकार होंगे तय

नए नियमों के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा तय करने का अधिकार अब केंद्र सरकार के पास होगा। वहीं, राज्य हाइवे और अन्य स्थानीय सड़कों की गति सीमा तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाएगा। इस बदलाव का मकसद अलग-अलग नियमों के कारण होने वाली भ्रम की स्थिति को खत्म करना है, जिससे बेवजह कटने वाले चालानों पर भी रोक लगेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को अन्य विभागों की राय के लिए भेजा है। सभी सुझाव मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये नियम देशभर में लागू हो जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम हैं।

Sakshi Pal

sakshipal8700@gmail.com

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