IRCTC भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय

बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC होटल घोटाला मामले में कोर्ट ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप तय किए। तीनों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया।

Share This Article:

पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए हैं।

लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने कहा ‘हम निर्दोष हैं’

कोर्ट में पेशी के दौरान विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों से पूछा कि क्या वे खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। तीनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे खुद को निर्दोष मानते हैं और मुकदमे का सामना करेंगे। लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंचे, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद रहे।

क्या है IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला

यह मामला रांची और पुरी स्थित दो IRCTC होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई के अनुसार, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान होटल के टेंडर कुछ कंपनियों को नियमों के उल्लंघन में दिए गए। बदले में लालू परिवार को जमीन के सौदों के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस सौदे में भूमि के बदले होटल अनुबंध (land for hotel deal) की मिलीभगत हुई थी।

धाराएं और आरोप

अदालत ने लालू प्रसाद यादव और अन्य पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) के तहत आरोप तय किए हैं। ये धाराएं गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में आती हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दे कि 24 सितंबर को विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को निर्णय सुरक्षित रखा था, और आज उसने अपना आदेश सुनाया। अब मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी, जिसमें गवाहों और सबूतों की जांच होगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत का यह निर्णय महागठबंधन (INDIA गठबंधन) के लिए झटका साबित हो सकता है। लालू यादव पहले से ही कई मामलों में सजायाफ्ता हैं और जमानत पर बाहर हैं। अब इस नए मुकदमे की सुनवाई चुनावी दौर में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन सकती है।

Sandeep Kumar

sandeepx4a@gmail.com

संदीप कुमार एक अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें समाचार जगत में 14 साल से ज्यादा काम किया है। इन्हें गहन शोध, सटीक रिपोर्टिंग और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। उन्होंने ETV Bharat, Hyderabad में साढ़े पाँच वर्षों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कई अहम खबरों को प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने Network 10, TOTAL News, MH1 समेत कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी अपनी पत्रकारिता का कौशल साबित किया। राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर पकड़ मजबूत है। इस समय newG india में कार्यरत हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें

कैटेगरीज़

हम वह खबरची हैं, जो खबरों के साथ खबरों की भी खबर रखते हैं। हम NewG हैं, जहां खबर बिना शोरगुल के है। यहां news, without noise लिखी-कही जाती है। विचार हममें भरपूर है, लेकिन विचारधारा से कोई खास इत्तेफाक नहीं। बात हम वही करते हैं, जो सही है। जो सत्य से परामुख है, वह हमें स्वीकार नहीं। यही हमारा अनुशासन है, साधन और साध्य भी। अंगद पांव इसी पर जमा रखे हैं। डिगना एकदम भी गवारा नहीं। ब्रीफ में यही हमारा about us है।

©2025 NewG India. All rights reserved.