नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस की हजारों उड़ानें रद्द होने के मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी।
दिल्ली हाईकोर्ट में जाइए
पीठ ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी मुद्दे पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि दिल्ली हाईकोर्ट भी एक संवैधानिक न्यायालय है और यदि वहां याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
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एक विशेषज्ञ समिति का गठन
सुनवाई के दौरान इंडिगो एयरलाइंस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ानें रद्द होने और यात्रियों को हुई असुविधाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अदालत के इस रुख के बाद अब इस मामले की आगे की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी।



