नई दिल्ली: 22 सितंबर 2025 से केंद्र सरकार ने GST दरों में बदलाव लागू किया है, जिससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरतों वाली कई चीजें सस्ती हो गई हैं, खासकर खाने-पीने की वस्तुएं। सरकार का यह कदम लोगों की जेब पर बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। लेकिन, अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट पुरानी दरों पर सामान बेचता है, तो आपके पास शिकायत का अधिकार है। आइए जानते हैं, कौन सी चीजें सस्ती हुई और शिकायत कैसे दर्ज करें।
कौन सी चीजें हुईं सस्ती?
नए जीएसटी नियमों के तहत कई खाद्य और पेय पदार्थों पर टैक्स स्लैब कम किया गया है। अब पैक्ड फूड, डेयरी उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर, बिस्किट, नमकीन और पैक्ड जूस जैसी चीजों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा, रेस्टोरेंट्स और होटलों में खाने की लागत भी कम होगी, क्योंकि इन सेवाओं पर भी टैक्स दरें घटी हैं। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए किफायती खरीदारी और खानपान का अवसर लेकर आया है। सभी दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं को इन नई दरों का पालन करना अनिवार्य है।
दुकानदार ज्यादा वसूलें तो क्या करें?
अगर कोई दुकानदार या रेस्टोरेंट पुरानी जीएसटी दरों के आधार पर ज्यादा पैसे मांगता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में सबसे पहले बिल को सुरक्षित रखें, क्योंकि यह आपका सबसे मजबूत सबूत होगा। आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करें।
- ऑनलाइन शिकायत: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें।
- नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी: इस संस्था को भी ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत की जा सकती है।
शिकायत करते समय बिल और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल करें, ताकि कार्रवाई जल्द हो सके।
उपभोक्ता सशक्तिकरण का समय
नए जीएसटी नियम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आए हैं, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब दुकानदार नियमों का पालन करें। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, तो चुप न रहें। अपनी शिकायत दर्ज करें और अपने अधिकारों का उपयोग करें। यह कदम न केवल आपको, बल्कि अन्य उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचाएगा।



