नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने सुनाया।
अदालत ने दोनों पर 16.4 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है, जिसे तोशाखाना नियमों का उल्लंघन माना गया।
अडियाला जेल में बंद हैं इमरान खान
रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने फैसला सुनाया। इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में अडियाला जेल में बंद हैं। अदालत ने इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और धारा 5(2)47 के तहत सात साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। इस तरह उन्हें कुल 17 साल की जेल की सजा दी गई है।
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इमरान-बुशरा को मिली कम सजा
डॉन अखबार के अनुसार, अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान खान की उम्र (73 वर्ष) और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखते हुए कुछ नरमी बरती। फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीमों ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया है।



