नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण देने पर समीक्षा की। यह पहल केंद्र सरकार की उस नीति के अनुरूप है, जिसके तहत अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने हैं।

संधू ने दिया निर्देश
बैठक में उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व अग्निवीरों के अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रिक्त समूह सी यादी ग पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए।
किन पदो पर मिलेगा आरक्षण
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती
दिल्ली अग्निशमन सेवा में फायरमैन पदों पर भर्ती
कारागार विभाग में जेल वार्डर पदों पर भर्ती
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड एवं वाइल्डलाइफ गार्ड पदों पर भर्ती
बता दें कि उपराज्यपाल ने इससे पहले 8 जून 2026 को आयोजित बैठक में भी दिल्ली अग्निशमन सेवा में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव रखा था।
पहले भी हुई थी चर्चा
बैठक के दौरान एलजी ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने तथा भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन करने के लिए 30 जून 2026 की सख्त समयसीमा निर्धारित की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि अग्निवीरों ने देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें नागरिक सेवाओं में अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित एवं अनुशासित पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली के प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा ढांचे में शामिल करने से संस्थागत क्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा विकसित दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई और आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।



