मोदी सरकार ने देशवासियों से GST रिफॉर्म का जो वादा किया था, वह आज से पूरे देश में लागू हो गया है। GST रिफार्म के द्वारा 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है। खाद्य एवं घरेलू सामान, होम बिल्डिंग व मैटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि, सेवाएँ, खिलौने, स्पोर्ट्स व हैंडीक्राफ्ट्स, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, बीमा जैसे क्षेत्रों में GST में राहत से आम आदमी के जीवन में सहजता के बचत भी बढ़ेगी।
गृह मंत्री ने दी शुभकामनाएं
गृह मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में NEXT Gen GST रिफॉर्म की बड़ी भूमिका होने वाली है। कृषि, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल्स, मैन-मेड फाइबर जैसे क्षेत्रों में GST घटाकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की पहल की गई है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सीनियर सिटिजन पॉलिसी, 33 लाइफ-सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीरो GST से लेकर ऑक्सीजन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल, डेंटल व वेटनरी डिवाइसेज पर न्यूनतम GST तक, GST रिफॉर्म देशवासियों की सेविंग्स में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा।
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दो स्लैब के साथ एक स्पेशल स्लैब
नए सुधारों के तहत सरकार ने 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब रखें हैं। इस नई प्रणाली में घरेलू आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट, औषधि, कृषि मशीनरी, खाद्य पदार्थ जैसे पैकबंद नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी आदि को 12 प्रतिशत के स्लैब से हटा कर 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। वही उपभोक्ता वस्तुएँ जैसे छोटी कार, टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर पूर्ण GST छूट तथा शिक्षा का सामान और खाद्य पदार्थ जैसे कि अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं को शून्य GST में शामिल किया गया है। वहीं डिमेरिट गुड्स और लक्जरी उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर राजस्व संतुलन सुनिश्चित करेगी।





