मुंबई: मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता कमाल राशिद खान (KRK) को जमानत दे दी। KRK को ओशिवारा पुलिस ने उपनगरीय इलाके में एक आवासीय इमारत में गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि खान ने 18 जनवरी को अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की थी।
क्या था पूरा मामला?
ओशिवारा पुलिस के अनुसार, 18 जनवरी को ओशिवारा स्थित नालंदा सोसाइटी के परिसर में गोलीबारी की सूचना मिली थी। जाँच के दौरान पुलिस को सोसाइटी की दूसरी और चौथी मंजिल पर दो गोलियां मिलीं।
- फॉरेंसिक रिपोर्ट: शुरुआत में सीसीटीवी से कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन फॉरेंसिक विश्लेषण से संकेत मिला कि गोलियां खान के पास स्थित बंगले से चलाई गई थीं।
- पुलिस का दावा: पुलिस ने कहा कि खान ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि उन्होंने दो राउंड फायरिंग की थी।
अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें
KRK की वकील सना खान ने अदालत में इन दलीलों के साथ जमानत की मांग की:
- कोई मकसद नहीं: वकील ने तर्क दिया कि गोलीबारी के पीछे खान का कोई मकसद साबित नहीं हुआ है और न ही किसी को नुकसान पहुँचाने की मंशा थी।
- कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग: उन्होंने गिरफ्तारी को ‘मनमाना’ बताते हुए इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।
- कारतूस की बरामदगी: पुलिस द्वारा 22 कारतूस बरामद किए जाने पर वकील ने कहा कि आर्म्स रूल्स के तहत एक लाइसेंस धारक साल में 200 कारतूस तक खरीद सकता है, इसलिए महज कारतूस मिलना अपराध नहीं है।
अदालती आदेश
मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कमाल राशिद खान को जमानत दे दी। खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।



