DU का बड़ा फैसला: ₹1 लाख का बॉन्ड नियम रहेगा लागू

DU ने बॉन्ड नियम पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया हैं की यूनिवर्सिटी द्वारा प्रत्याशियों से ₹1 लाख का बॉन्ड भरवाने का नियम अब वापस नहीं लिया जाएगा।

Share This Article:

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया हैं। विश्वविद्यालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि छात्रसंघ चुनाव (DUSU) में नामांकन के वक्त प्रत्याशियों से ₹1 लाख का बॉन्ड भरवाने का नियम वापस नहीं लिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि यह नियम चुनाव प्रचार के दौरान कैंपस और कॉलेज की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान (defacement) से बचाने के लिए बहुत जरूरी है।

बॉन्ड नियम लाने का कारण

पिछले वर्ष DUSU चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में दीवारों, सार्वजनिक संपत्ति और विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर-बैनर लगाने से काफी नुकसान हुआ था। नगर निगम (MCD) ने अदालत में कहा था कि इस पूरी सफाई पर लगभग ₹1 करोड़ का खर्च आया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने DU को फटकार लगते हुए कहा कि वह इस नुकसान की भरपाई करे और आगे से चुनाव प्रक्रिया के लिए सख्त कदम उठाए।

छात्रों के विरोध के बावजूद फैसला बरकरार

हाल ही में जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने 8 अगस्त को नई गाइडलाइंस जारी कीं थी , तो इसमें यह प्रावधान भी शामिल था कि हर प्रत्याशी को नामांकन के समय ₹1 लाख का बॉन्ड जमा करना अनिवार्य होगा। कई छात्रों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन DU के मुख्य चुनाव अधिकारी राज किशोर शर्मा ने सोमवार को कहा कि इस नियम को अब हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह कार्यकारी परिषद (Executive Council) से पारित प्रस्ताव है और इसे दिल्ली हाई कोर्ट में भी पेश किया गया था।

कौन करेगा बॉन्ड का भुगतान?

DU अधिकारियों ने यह भी बताया कि छात्रों को सीधे यह धन राशि नहीं देनी होगी। किसी भी प्रत्याशी या उम्मीदवार के अभिभावक, रिश्तेदार या दोस्त बैंक गारंटी देकर यह बॉन्ड भर सकते हैं। यदि चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी या उनके समर्थको द्वारा किसी तरह का नुकसान किया जाता है, तभी यह राशि वसूली जाएगी।

कोर्ट का दबाव

पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने DUSU चुनाव नतीजों को दो महीने तक रोक दिया था और बाद में तभी परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जब विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया कि इस बार चुनाव में सख्त नियम एवं कानून लागू किए जाएंगे।

DUSU चुनाव की तारीखें

विश्वविद्यालय ने इस साल होने वाले छात्रसंघ चुनाव की तारीखें पहले ही घोषित कर दी हैं। DU के सभी कॉलेजों में मतदान 18 सितंबर को होगा और वही मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी।

निष्कर्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि यह बॉन्ड नियम प्रत्याशियों पर आर्थिक बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि कॉलेज परिसर और विश्वविद्यालय की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए है। अदालत की सख्त निगरानी और पिछले साल के अनुभवों को देखते हुए इस बार यह प्रावधान पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

Usha Mehta

ushamehta0013@gmail.com

NewG India का सबसे युवा चेहरा, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद IGNOU और ABP न्यूज़ नेटवर्क जैसे संस्थानों में इंटर्नशिप की। सोशल और कॉमर्स विषयों की गहरी समझ हैं कलम के साथ आवाज में भी धार हैं। NewG India में बतौर कंटेंट डेवलपर व एंकर अपनी जिम्मेदारी उषा मेहता बखूबी निभा रही हैं ।

https://newgindia.com/author/usha/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करें

कैटेगरीज़

हम वह खबरची हैं, जो खबरों के साथ खबरों की भी खबर रखते हैं। हम NewG हैं, जहां खबर बिना शोरगुल के है। यहां news, without noise लिखी-कही जाती है। विचार हममें भरपूर है, लेकिन विचारधारा से कोई खास इत्तेफाक नहीं। बात हम वही करते हैं, जो सही है। जो सत्य से परामुख है, वह हमें स्वीकार नहीं। यही हमारा अनुशासन है, साधन और साध्य भी। अंगद पांव इसी पर जमा रखे हैं। डिगना एकदम भी गवारा नहीं। ब्रीफ में यही हमारा about us है।

©2025 NewG India. All rights reserved.