बिहार में स्लीपर बसों में अनधिकृत माडिफिकेशन पर होगा परमिट रद्द

बिहार में स्लीपर बसों के संचालन और उनके निर्माण व संशोधन पर परिवहन‌ मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा राज्य से संचालित होने वाली इंटरस्टेट बसों की होगी जांच। मान्यता प्राप्त आटोमोबाइल कंपनियां ही बनाएंगी स्लीपर बस।

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पटना। राज्य में स्लीपर बसों के संचालन और उनके निर्माण व संशोधन पर परिवहन‌ मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कटिहार भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों और जांच के आधार पर पाया गया है कि कई बसें सीटर के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद मिक्स्ड सीटर-स्लीपर कॉन्फिगरेशन में चल रही हैं। ऐसी बसों का परमिट रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 और एआईएस-119 व एआईएस-052 मानकों के अनुरूप नहीं है। स्लीपर बसों का निर्माण, निरीक्षण और संचालन एआईएस-119 व एआईएस-052 के अनुसार ही किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि स्लीपर बसों में आपातकालीन निकास, निर्धारित बर्थ आकार (1800एमएम लंबाई, 600एमएम चौड़ाई), फायर रेसिस्टेंस और बस का प्रोटोटाइप जांच एजेंसी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट जारी करने से पहले वाहन की वास्तविक बॉडी कॉन्फिगरेशन की जांच भी अनिवार्य है।

मंत्री श्री कुमार ने बताया

कई ओवरनाइट बसें बिहार से अंतरराज्यीय रूट पर एसी सीटर परमिट के साथ मोडिफाइड स्लीपर मोड में चल रही हैं, जिससे फायर, ओवरलोडिंग व आपातकालीन निकास ब्लॉक होने की संभावना होती है। ऐसे मामले खासतौर पर कटिहार सिल्लीगुड़ी रूट पर चलने वाली बसों में पाए गए है।

मंत्री श्रवण कुमार का सख्त निर्देश

उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी सीटर बसें स्लीपर में परिवर्तित करके पाई जाएंगी, उनके परमिट तुरंत रद्द किए जाएंगे। साथ ही, उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों, आरटीओ अधिकारियों और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बना सकेंगी स्लीपर बस

हाल के दिनों में स्लीपर बसों में लगी आग की घटनाओं के बाद सख्त नए नियमों बनाए गए है। परिवहन मंत्री ने कहा कि स्लीपर बसें अब केवल मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल कंपनियों या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फैक्टरियों में ही बनाई जाएंगी। लोकल या अनधिकृत बॉडी बिल्डर्स अब स्लीपर कोच नहीं बना सकेंगे। हर स्लीपर बस में फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य होगा।

ड्राइवर की नींद या थकान का पता लगाने के लिए एआई सेंसर और ड्राउजिनेस इंडिकेटर लगाना जरूरी, जो ड्राइवर को तुरंत अलर्ट करेगा। अगर ड्राइवर सो जाए तो तुरंत अलार्म बजेगा। इमरजेंसी एग्जिट के लिए हैमर, इमरजेंसी लाइट्स, स्पष्ट एग्जिट दरवाजे और मल्टी-पॉइंट एग्जिट अनिवार्य। मौजूदा स्लीपर बसों में भी रेट्रोफिटिंग करनी होगी, जिस्म फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट हैमर, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राउजिनेस अलर्ट सिस्टम लगाना होगा।

एआईएस-052 (बस बाॅडी कोड) और एआईएस-119 (स्लीपर के लिए)।

राज्य में संचालित कुछ स्लीपर बस

  • शुभम लग्जरी बस सर्विस
  • नारायणी ट्रैवल्स
  • श्री कृष्ण रथ
  • राजधानी बस सर्विस
  • तेजस ट्रैवल

Sanjay Rai

sanjayrai.dj@gmail.com

संजय राय ने बीते 25 साल के प्रोफेशनल कैरियर में स्वास्थ्य, अपराध, शिक्षा, विकास समेत सभी बीट की कवरेज की है। दिल्ली सरकार, विधानसभा की कार्यवाही, भाजपा, कांग्रेस, आप सरीखे राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक व आंदोलनात्मक गतिविधियों को भी कवर किया है। कई सत्रों में संसद की कार्यवाही पर भी कलम चलाई है। फिलवक्त NewG India में बतौर सीनियर स्पेशल काॅरेस्पोंडेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

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