मुंबई | बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार, 10 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
तीन महीने ही काटनी होगी सजा
मामले से जुड़े सात अलग-अलग चेक बाउंस केसों में अदालत ने तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए राजपाल यादव को कुल तीन महीने ही जेल में रहना होगा।
अदालत ने क्या कहा?
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अभिनेता को अदालत में दिए गए आश्वासनों (अंडरटेकिंग) का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने तय शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके चलते उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।
कितना लगाया गया जुर्माना?
अदालत ने सातों मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस के हिसाब से कुल 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में अधिकांश राशि शिकायतकर्ता को दी जाएगी, जबकि एक हिस्सा राज्य को जमा कराया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली थी। बाद में भुगतान न होने के कारण यह राशि बढ़ती गई और विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया। इसी मामले में राजपाल यादव पहले भी जेल जा चुके हैं और फरवरी 2026 में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।
पहले कर चुके हैं बड़े दावे
मामले की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने दावा किया था कि उनके पास आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वे करोड़ों रुपये के काम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पास फिल्मों और ब्रांडिंग से जुड़े कई समझौते हैं, जिनसे उन्हें भविष्य में अच्छी आय होने की उम्मीद है।
हाल की फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो राजपाल यादव हाल ही में ‘भूत बंगला’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ जैसी फिल्मों में नजर आए थे। अपनी कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले राजपाल यादव अब एक बार फिर कानूनी विवादों को लेकर चर्चा में हैं।



