17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को

चुनाव आयोग 7 अगस्त को अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगा। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

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नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 9 सितंबर को होगा। गृह मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई को जारी अधिसूचना के बाद उपराष्ट्रपति पद के रिक्त पद को भरने के लिए यह चुनाव हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। आयोग के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त  है, जबकि मतदान (यदि आवश्यक हो) 9 सितंबर, 2025 को होगा।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, और उम्मीदवारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने नामांकन पत्र जमा करने होंगे। यह चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग और नियमों का पालन करने की अपील की है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, 7 अगस्त को चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की जाएगी। इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी।

ईसीआई के मुताबिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुपालन में, आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची तैयार की है, जिसमें सभी सदस्यों के नवीनतम पते भी शामिल हैं। यह सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग में सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि यह सूची अधिसूचना की तारीख से भारत निर्वाचन आयोग में स्थापित एक काउंटर पर खरीद के लिए उपलब्ध होगी।
मालूम हो कि, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी शुरू की। हाल ही में आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की थी। पिछले उपराष्ट्रपति निर्वाचन के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसलिए, निर्वाचन आयोग ने विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तथा राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

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